मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना: eDistrict Delhi पोर्टल पर आवेदन करें

मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना दिल्ली के लोगों के लिए शुरू की गई है। योजना के अनुसार दिल्ली सरकार कोविड-19 कोरोनावायरस के कारण एक परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

कोविड -19 कोरोनावायरस के सेकंड वेव के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। कई परिवारों ने अपनी प्राथमिक कमाई खो दी है और अपने मासिक वित्त का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं हैं। दिल्ली सरकार ने प्रभावित परिवारों और अपने माता-पिता को खो चुके अनाथों की मदद के लिए कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है।

प्रभावित लोगों को दो रूपों में आर्थिक लाभ मिलेगा।

  • 50000 रुपये का एकमुश्त अनुग्रह भुगतान।
  • 2500 रुपये मासिक भुगतान।

यह योजना केवल दिल्ली के लिए लागू है।

उन सभी लोगों को 50000 रुपये का एकमुश्त भुगतान दिया जाएगा जो कोविड -19 कोरोनावायरस से संक्रमित थे और बाद में उनकी जान चली गई। व्यक्ति प्रमुख कमाने वाला था या नहीं, सरकार दिल्ली में सभी परिवारों को प्रत्येक मृत्यु के लिए 50000 रुपये देगी यदि व्यक्ति की मृत्यु कोरोनावायरस से संक्रमित होने के बाद हुई। यह 50000 रूपये की वित्तीय सहायता राजस्व विभाग दी जाएगी।

यदि कोविड -19 कोरोनावायरस से संक्रमण के कारण परिवार के प्रमुख कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के आश्रित सदस्य को जीवन भर के लिए 2500 रुपये दिए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग दिल्ली की ओर से 2500 रुपये मासिक भुगतान किया जाएगा।

सारांश

विवरणसारांश
योजना का नाममुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना
द्वारा लॉन्च किया गयादिल्ली सीएम
लाभार्थीदिल्ली के स्थायी निवासी
प्रयोजनकोविड-19 से मृत्यु प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइटedistrict.delhigovt.nic.in

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

A- 2500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता:

  • मृतक और आश्रित दोनों के निवास का प्रमाण।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • कोविड की मौत का सबूत
  • मृतक और आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज
  • आवेदक के बैंक खाते का विवरण।
  • विकलांग आश्रित भाई बहन के मामले में, विकलांगता प्रमाण पत्र
  • आश्रित बच्चों की आयु का प्रमाण
  • ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में आवश्यकतानुसार अन्य

B- 50000 एकमुश्त अनुग्रह राशि वित्तीय सहायता

  • मृतक और आश्रित दोनों के निवास का प्रमाण।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • कोविड की मौत का सबूत
  • मृतक और आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज
  • आवेदक के बैंक खाते का विवरण।

मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

सभी प्रभावित लोग जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई है, वे आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या वे संबंधित डीएम द्वारा चलाई जा रही ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

A-ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया संभागीय एसडीएम द्वारा प्रबंधित एक टीम द्वारा पूरी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग दिल्ली समाज कल्याण विभाग के साथ कोविड की मौत के आंकड़े साझा करेगा। समाज कल्याण विभाग इस डाटा को संभागीय एसडीएम से साझा करेगा। कोविड मृत्यु का आंकड़ा मिलने के बाद 100 सदस्यीय टीम आवेदन पत्र भरने के लिए प्रत्येक परिवार के घर जाएगी। आवेदन पत्र भरने के समय, टीम दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और आवेदन पत्र को पूरा करेगी।

सभी डेटा को सत्यापित करने के बाद टीम एसडीएम के पास आवेदन विवरण जमा करेगी। उसके बाद एसडीएम सारी जानकारी समाज कल्याण विभाग को सौंपेंगे। समाज कल्याण विभाग वित्तीय विभाग के अनुरोध पर कार्रवाई करेगा। सभी आवेदन प्रक्रियाओं को 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा और आवेदन खारिज या स्वीकृत होने पर आवेदकों को सूचित किया जाएगा।

B-ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

एक विस्तृत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नीचे दी गई है।

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट खोलें

दिल्ली के सभी नागरिक e-District Delhi के माध्यम से मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में आधिकारिक वेबसाइट खोलनी होगी। Delhi e-District वेबसाइट खोलने के लिए edistrict.delhigovt.nic.in लिंक पर क्लिक करें। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आधिकारिक वेबसाइट खुल जाएगी और आपको नागरिकों के लिए बहुत सारी सेवाओं सहित होमपेज दिखाई देगा।

चरण 2: पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें

अब आधिकारिक वेबसाइट खोलने के बाद आपको पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। यदि आपने पहले ही पंजीकरण कर लिया है तो आप इस चरण को छोड़ सकते हैं।

1-होमपेज पर आपको Citizen’s Corner के नीचे eDistrict Delhi में रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई देगा। अब न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए New User लिंक पर क्लिक करें ।

2- New User लिंक पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा (जैसा कि नीचे दिखाया गया है)।

edistrict delhi न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म

3- अब इस नागरिक पंजीकरण फॉर्म में अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड चुनें और अगले बॉक्स में दस्तावेज़ संख्या दर्ज करें। यदि आप अपना आधार कार्ड चुनते हैं तो आपका पंजीकरण डेटा आपके आधार से लिंक हो जाएगा और आप आसानी से अपना पंजीकरण सत्यापित कर सकते हैं।

4- इसके बाद चेक बॉक्स को सेलेक्ट करें। Continue बटन अब दिखाई देगा। पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए इस Continue बटन पर क्लिक करें।

5- अब आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा (जैसा कि नीचे दिखाया गया है)।

e-District Delhi यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म

6- इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सभी जानकारी देकर भरें। अंत में सभी जानकारी भरने के बाद कैप्चा कोड भरें और इस पंजीकरण फॉर्म के अंत में स्थित Continue to Register बटन पर क्लिक करें।

नोट: कृपया पंजीकरण फॉर्म में एक वैध और काम कर रहे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें।

7- उसके बाद आपको एक नया पेज दिखाई देगा (जैसा कि नीचे दिखाया गया है)।

eDistrict दिल्ली पूर्ण पंजीकरण पृष्ठ

8- अब Access Code और पासवर्ड डालें। आपको एक SMS के माध्यम से अपना एक्सेस कोड और पासवर्ड प्राप्त होगा।

9- एक्सेस कोड और पासवर्ड डालने के बाद Complete Registration बटन पर क्लिक करें। आपका पंजीकरण अब पूरा हो गया है और आपको नई स्क्रीन पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।

चरण 3: पोर्टल पर लॉग इन करें

पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद अब आप लॉग इन कर सकते हैं। लॉगिन प्रक्रिया नीचे दी गई है कृपया एक नज़र डालें।

1- आधिकारिक वेबसाइट खोलें और सिटिजन कॉर्नर के तहत Registered User Login पर क्लिक करें ।

2- स्क्रीन पर एक नया लॉगिन पेज दिखाई देगा (जैसा कि नीचे दिखाया गया है)।

edistrict delhi लॉगिन फॉर्म

3- इस लॉगिन फॉर्म में यूजर आईडी, पासवर्ड और दिया गया कैप्चा कोड डालें।

4- इसके बाद Log In बटन पर क्लिक करें। आपने eDistrict Delhi पोर्टल में सफलतापूर्वक लॉग इन किया है।

चरण 4: मासिक वित्तीय सहायता योजना के लिए आवेदन करें

लॉग इन करने के बाद अब आप उपलब्ध सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब Apply Online बटन पर क्लिक करें और apply for services लिंक पर जाये। अब योजना के लिए आवेदन करने के लिए “मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना-मृतक के परिवार को मासिक वित्तीय सहायता” लिंक पर क्लिक करें।

चरण 5: एकमुश्त अनुग्रह राशि के लिए आवेदन करें

इसी तरह, आप एकमुश्त अनुग्रह राशि भुगतान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करें और  apply for services मेनू के माध्यम से “मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना-एक बार अनुग्रह भुगतान” योजना के लिए आवेदन करें ।

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